यूपी पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुआ दिशा निर्देश।
1 .चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक उम्मीदवार किसी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं।
2 .पंचायत चुनाव में किसी पूर्व या वर्तमान सांसद/विधायक/ मंत्री या ब्लॉक प्रमुख को मतदान केंद्र पर अपना एजेंट नहीं बना सकते हैं।
3 .आयोग ने कहा है की अगर कोई उम्मीदवार प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हैं तो सख्त कारवाई होगी।
4 .कोई भी प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र पर टिप्पणी नहीं कर सकता हैं।
5 .मतदाता को मतदान करने या उससे न करने के लिए दबाव बनाने वालों पर कारवाई होगी।
6 .कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार के लालच देकर मतदाता से मतदान नहीं करा सकता हैं।
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