बक्सर : बिहार सामुदायिक नलकूप योजना के नियम एवं शर्तें

बक्सर : बिहार में किसानों के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना सामुदायिक नलकूप योजना हैं। इस योजना के तहत किसानों को नलकूप के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता हैं। 

खबर के अनुसार बिहार सामुदायिक नलकूप योजना के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम एवं शर्तें बनाई गई हैं। इन नियमों का पालन करते हुए आप सामुदायिक नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

बिहार सामुदायिक नलकूप योजना के नियम एवं शर्तें? 

1 .सामूहिक नलकूप अधिष्ठापन स्थल पर विद्युत स्रोत का होना भी अनिवार्य हैं।

2 .सामूहिक नलकूप योजना में विद्युत बिल का भुगतान समूह के द्वारा स्वयं किया जाएगा।

3 .नियमानुसार अनुदान का भुगतान संबंधित कंपनी/कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

4 .सामूहिक नलकूप का लाभ लेने वाले समूह को कम से कम 7 वर्षो तक सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

5 .सामूहिक नलकूप योजना का लाभ लेने वाले समूह के सभी कृषकों के पास कम से कम 0.5 एकड़ का रकवा होना चाहिए।

6 .बिहार में लघु एवं सीमांत वर्ग के सभी किसानों को सामूहिक नलकूप योजना में आवेदन करने हेतु DBT में पंजीकृत एवं MI में आवेदित होना अनिवार्य है। 

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