किसे मिलेगा अनुदान: खबर के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बिजनेस करने में आर्थिक सहायता के लिए यह अनुदान मिलेगा।
कितना मिलेगा अनुदान: आपको बता दें की सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
कैसे करें आवेदन : अगर आप बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx पर जा कर इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी को प्राप्त करें और फिर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें।
आवेदन करने के लिए दस्तावेज: आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए।

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