लखनऊ में हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट

लखनऊ, 30 अप्रैल। लखनऊ के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम ने हाउस टैक्स भुगतान पर मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब लोग मई माह के अंत तक हाउस टैक्स जमा कर 10 फीसदी तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह निर्णय मेयर सुषमा खर्कवाल के निर्देश पर नगर आयुक्त गौरव कुमार द्वारा लागू किया गया है।

पहले यह छूट केवल 30 अप्रैल तक के लिए निर्धारित थी, लेकिन अब नागरिकों को एक और महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। छूट के तहत ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 10 प्रतिशत और ऑफलाइन भुगतान करने वालों को 8 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

डिजिटल पेमेंट को मिल रहा बढ़ावा

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यह निर्णय डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। “ऑनलाइन पेमेंट से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि नागरिकों को घर बैठे ही टैक्स जमा करने की सुविधा मिलती है,” उन्होंने कहा।

टैक्स वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि

लखनऊ नगर निगम की यह रणनीति रंग ला रही है। इस साल अप्रैल महीने तक की बात करें तो, पिछले साल की तुलना में तीन गुना अधिक टैक्स वसूली की गई है। इसे प्रशासन की सक्रियता और नागरिकों की जागरूकता का नतीजा माना जा रहा है।

मेयर का निर्देश: हर नागरिक तक पहुंचे योजना

मेयर सुषमा खर्कवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि छूट योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दी जाए। “यह सिर्फ टैक्स वसूली का मामला नहीं, बल्कि नागरिक सुविधा और शहर के विकास से जुड़ा मुद्दा है,” उन्होंने कहा।

अब टैक्स चुकाएं बिना लाइन में लगे

इस योजना से लाभ उठाने के लिए नागरिक लखनऊ नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इससे न केवल भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि छूट का सीधा लाभ भी मिलेगा।

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