पूर्ण वेतन संरक्षण और भत्तों की सुविधा
विशिष्ट शिक्षकों को अब स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों को मूल वेतन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), चिकित्सा भत्ता (MA) और शहरी परिवहन भत्ता (UTA) जैसे कई लाभ मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अब शिक्षकों को आर्थिक रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूती मिलेगी।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ेंगे शिक्षक
शिक्षा विभाग के संशोधित प्रावधानों के तहत अब सभी नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत विशिष्ट शिक्षकों को भी एनपीएस के अंतर्गत लाया जाएगा, जिसके लिए प्रान नंबर (PRAN) अनिवार्य है।
पेपरलेस होगी पूरी प्रक्रिया
प्रान नंबर के लिए अब शिक्षकों को लंबी कागजी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। ई-एनपीएस के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस कर दी गई है। शिक्षक खुद ऑनलाइन माध्यम से आवश्यक जानकारियां भर सकेंगे और नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद उन्हें प्रान नंबर जारी कर दिया जाएगा।
जिलों को दिए गए निर्देश
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए जल्द से जल्द सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। इसके लिए ओपीजीएम और ई-एनपीएस पोर्टल की मदद से प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
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