हीट वेव अलर्ट के चलते सख्त दिशानिर्देश
राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूलों को हीट वेव से बचाव के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार: सुबह 9 बजे के बाद किसी भी प्रकार की खेलकूद या बाहरी गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। प्रार्थना सभाएं अब खुले मैदान की बजाय छायादार स्थानों या कक्षा के भीतर आयोजित की जाएंगी। वहीं, बच्चों को गर्मी से बचने के उपायों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य
स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही हर स्कूल में प्राथमिक उपचार किट, ओआरएस और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निजी स्कूल भी बढ़ती गर्मी को लेकर सतर्क
निजी विद्यालयों ने भी मौसम को देखते हुए छुट्टियों की संभावित तारीख 15 से 20 मई के बीच तय की है। हालांकि, अंतिम निर्णय तापमान की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। कुछ स्कूलों में तो पहले से ही ग्रीष्मकालीन समय सारणी लागू कर दी गई है।
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