खबर के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने वाले लोगों से 2000 रुपये जुर्माना वसूल किया जायेगा। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई हैं। बता दें की इससे पहले बिहार में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते पाए जानें पर 200 जुर्माना लगाया जाता था।
तंबाकू नियंत्रण अधिनियम ने तंबाकू की खरीद-बिक्री को लेकर भी कई तरह के प्रवधान किये हैं। बता दें की पहले 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति तंबाकू खरीद सकता था। लेकिन नए प्रवधान के तहत आयु सीमा को बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया हैं।
बता दें की बिहार में तंबाकू के प्रचार या प्रदर्शन पर भी रोक लगाया गया हैं। नए संसोशन लागू होने के बाद बिहार में अब कोई भी तंबाकू उद्योग या कंपनियां न तो कोई स्पांसरशिप ले सकेंगी और न ही सीएसआर करेंगी। इसपर प्रतिबंद लगाया गया हैं।
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