बिहार पंचायत चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी।
1 .चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव में आंगनबाड़ी सेविकाएं, पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र समेत पंचायत अधीन अन्य कर्मी बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
2 .सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, होमगार्ड भी बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
3 .राज्य चुनाव आयोग ने जारी दिशा निर्देश में शिक्षक, प्रोफेसर शिक्षकेतर कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारियों को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई हैं।
4 .वहीं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, लाइसेंसधारी विक्रेता , कमीशन एजेंट को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई हैं।
5 .बता दें की बिहार में अप्रैल से मई के बीच पंचायत का चुनाव संपन्न हो सकता हैं। इसको लेकर तैयारी की जा रही हैं।
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