खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी किसान का खरीफ फसल किसी आपदा के कारण खराब हो जाता हैं तो उस किसान को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। इसलिए किसान जरूर आदेश करें।
आपको बता दें की किसी आपदा की वजह से 20% तक का नुकसान होता हैं तो आवेदक को ₹7500 प्रति हेक्टर धनराशि मिलेगी। जबकि आपदा के कारण 20% से अधिक नुकसान होने पर किसान को ₹10,000 प्रति हेक्टेयर की धनराशि मिलेगी।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आवेदन करने के लिए किसानों के पास जमीन की रशीद, पहचान पत्र, आवेदक का फोटो, बैंक खाता का विवरण, आधार संख्या और मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : बिहार के किसान आधिकारिक वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Register.aspx पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

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