खबर के अनुसार बिहार में अगर किसी व्यक्ति की वाहन चोरी हो जाती हैं तो उसे तीन काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इससे बीमा का पैसा तुरंत मिल जायेगा। साथ ही साथ आपको किसी तरह की परेशानी का भी सामना करना नहीं पड़ेगा।
बिहार में वाहन चोरी होते ही तुरंत करें ये 3 बड़े काम?
पुलिस को रिपोर्ट करें : अगर किसी व्यक्ति का वाहन चोरी होता हैं तो उसे सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। क्यों की जबतक आप वाहन चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक इंश्योरेंस एजेंसी वाहन चोरी के क्लेम को स्वीकार नहीं करेगी।
इंश्योरेंस एजेंसी को रिपोर्ट करें: पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आप वाहन चोरी की रिपोर्ट अपने वाहन इंश्योरेंस प्रोवाइडर को करें। अपने बीमा एजेंसी के पास वाहन चोरी की पूरी डिटेल्स पुलिस एफआईआर के साथ जमा करें।
ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रिपोर्ट: वाहन की चोरी की जानकारी अपने एरिया के ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को दें। क्यों की अगर कोई आपके वाहन का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से होगी। इससे भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

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