अनलॉक 7.0 की गाइडलाईन जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

न्यूज डेस्क: कोरोना वायरस के इस दौर में केंद्र सरकार ने अनलॉक 7.0 की नयी गाइडलाइन जारी कर दी हैं जो आज से देशभर में लागू कर दिया गया हैं। आज इसी विषय में जानें की कोशिश करेंगे विस्तार से की इस गाइडलाईन के मुताबिक देशभर में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

अनलॉक 7.0 की गाइडलाईन जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

1 .नई गाइडलाईन के मुताबिक राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने या सामान ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं होगी। 

2 .देश में कही भी आने जानें के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरुरत नहीं होगी।

3 .राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार की इजाजत लेनी होगी।

4 .नई गाइडलाईन के मुताबिक सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम में एक हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोगों तक की अनुमति दी गई हैं।

5 .भीड़ वाले स्थानों, बाजारों, हाट और सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी के निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही साथ मास्क लगाना होगा।

6 .नए नियमानुसार संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों की सूची बनायी जाएगी। साथ ही साथ उनपर 14 दिन नजर रखा जायेगा।

7 .सिनेमा हॉल और थिएटरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई हैं।

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