बिहार में सिर्फ इन्हे होगा जमीन बेचने का अधिकार, सरकार ने दिए आदेश

न्यूज डेस्क: बिहार में जमीन की सारी समस्या को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार एक्शन में दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जमीन की समस्या को दूर करने के लिए कई तरह के बड़े फैसले भी ले रही हैं। ताकि बिहार में जमीन का वाद-विबाद जल्द से जल्द खत्म हो सके।

मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जमीन बेचने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को होगा, जिनके नाम से जमीन की दाखिल-खारिज हैं। अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो जमीन बेचने के लिए भाइयों के बीच बंटवारा होना अनिवार्य होगा।

बता दें की बिहार में नए प्रावधान के तहत दाखिल-खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं होगा। इसलिए जमीन बेचने से पहले इस बात की जानकारी जरूर रखें।

अगर आप बिहार में किसी का जमीन खरीद रहें हैं तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें की जमीन का असली मालिक कौन हैं और आप जिनसे जमीन ले रहे हैं। उनके नाम जमीन की दाखिल-खारिज हैं या नहीं। सही पुष्टि होने के बाद ही जमीन की खरीदारी करें।

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