खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवार हो इसका लाभ दिया जाता हैं। इसका लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें की शादी से 3 महीने यानी 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यूपी सरकार की तरफ से बेटियों को 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। एक परिवार के सिर्फ दो बेटियों को इसका लाभ दिया जाता हैं।
ऐसे करें आवेदन : योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर जा कर नोटिश को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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