खबर के अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को पांच लाख रुपये तक का लोन मुहैया करवाया जाता है। इसके लिए आवेदन की उम्र 18 से 50 साल तक निर्धारित किया गया हैं।
बता दें की बिहार सरकार ने राज्य के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की शुरूआत की है। इसके तहत इन लोगों को पांच लाख तक लोन दिया जाता हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदन के परिवार की आय चार लाख रुपये से कम होनी चाहिए और आवेदन सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। वहीं आवेदन को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना भी अनिवार्य हैं।
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