लखनऊ : यूपी में पेंशन योजना के लिए करें आवेदन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रहने वाले वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हैं वो यूपी वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा बुढ़ापे में पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करना होगा।

आपको बता दें की इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। इस योजना का मुख्य उदेश यह है की बुढ़ापा जीवन में वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करके बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकें।

खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी वृद्ध नागरिक जो किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहें हैं वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले बुजुर्गों को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना भी अनिवार्य हैं। 

आवेदन करने के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य हैं। 

ऐसे करें आवेदन : आप यूपी सरकार की वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx पर जा कर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।

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