गुरुग्राम में संपत्ति कर जमा करने पर 50% की बंपर छूट

न्यूज डेस्क: हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में संपत्ति कर जमा करने पर 50% की बंपर छूट मिलेगी। इसको लेकर गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। 31 जनवरी तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 

खबर के अनुसार गुरुग्राम निगमायुक्त पीसी मीणा ने इस संबंध में निगम अधिकारियों के साथ कुछ समय पहले एक बैठक भी की थी, जिसमें डिफॉल्टरों के पूरे आंकड़े रखे गए थे। इस दौरान ही बकायादारों से जल्द से जल्द कर वसूल करने के निर्देश दिए गए थें। 

बता दें की निगम ने संपत्ति धारकों को 9 फीसदी ब्‍याज के साथ अपना बकाया जमा करने को कहा हैं। बकायादार अगर 31 जनवरी से पहले संपत्ति कर जमा करते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द कर को जमा करें। 

वहीं इसके बाद बकायादारों से 18 फीसदी ब्याज के साथ संपत्तिकर वसूल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो गुरुग्राम नगर निगम ने संपत्ति कर जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टरों की पहचान कर सख्ती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है।

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