लखनऊ : यूपी में ऐसे बनाएं जाति-आय और निवास

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग घर बैठे जाति-आय और निवास प्रमाणपत्र बना सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने जाति-आय और निवास प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया हैं। अब आप ऑनलाइन के द्वारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 

खबर के अनुसार यूपी में जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया जाता है। यूपी राज्य के निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (SC, ST, OBC) में आते हैं वो जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

वहीं आय प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के आय को प्रमाणित करने के लिए बनाया जाता हैं। जबकि निवास प्रमाणपत्र किसी व्यक्ति के स्थाई निवास को प्रमाणित करने के लिए बनाया जाता हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द इन प्रमाणपत्र को ऑनलाइन के द्वारा बना लें।

ऐसे करें आवेदन?

आप वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ को सर्च करें। 

इस वेबसाइट पर पहली बार आये हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करें। 

रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करें और सेवाएं पर क्लिक करें। 

अब आपको जाति-आय-निवास जो भी बनाना हैं उस पर क्लिक करें। 

अब आपके सामने “Application Form” खुल जाएगा। उसे सही-सही भरें कर सब्मिट करें।

आवेदन की प्रक्रिया पूरा होने के एक सप्ताह बाद आप इसी वेबसाइट पोर्टल से अपने प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

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