नए नियमानुसार रांची में अब मकान बनाने की जानकारी दो फेज में उपलब्ध करानी होगी। सबसे पहले प्लिंथ लेवल तक काम होने की जानकारी देनी होगी। इसके बाद छत की ढलाई होने पर आरआरडीए को निर्माण कार्य की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
बता दें की आरआरडीए ने जानकारी देते हुए कहा है की भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) को यह जिम्मेदारी होगी की वो मकान का नक्शा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।
दरअसल पोर्टल पर नक्शा जमा होने के बाद प्राधिकार के इंजीनियर स्थल की जांच करेंगे। इस दौरान यह देखा जाएगा की भवन का निर्माण नक्शे के अनुसार किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद इंजीनियर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

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