न्यूज डेस्क: बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला हैं। इसको लेकर सभी राजनितिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है की जिन वक्तियों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं वो भी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और वोट दे सकते हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक मतदान करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र सहित 12 दस्तावेज को मान्य किया है। अगर आपके पास इनमे से कोई भी पहचान पत्र हैं तो आप उस पत्र के दौरा अपना मतदान दे सकते हैं।
आपके पास इनमे से कोई एक पहचान पत्र होनी चाहिए।
सांसद विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी/सरकारी पहचान पत्र
स्वास्थ्य बीमा (जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो)
पेंशन दस्तावेज जिसमें फोटो लगा हो
मतदाता पहचान पत्र
सर्विस पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
मनरेगा जॉब कार्ड
आधार कार्ड
पासबुक
पासपोर्ट
पैन कार्ड
स्मार्ट कार्ड
चुनाव आयोग के मुताबिक आपके पास इनमे से कोई भी पहचान पत्र हैं तो आप उसके द्वारा अपना वोट दे सकते हैं।
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