पैतृक संपत्ति में कैसे करें अपने हिस्से का दावा, जानिए कानून?

न्यूज डेस्क: भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैतृक सम्पति हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग अपने पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं कर पाते हैं। जिससे की उनके संपत्ति पर कोई ओर कब्ज़ा कर लेता हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की आप अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्से का दावा कैसे कर सकते हैं।

पैतृक संपत्ति में कैसे करें अपने हिस्से का दावा, जानिए कानून?

पैतृक संपत्ति क्या हैं: कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो चार पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जैसे की परदादा के बाद वो संपत्ति दादा, फिर पिता और फिर आपकी हुई। ऐसे संपत्ति में आप अपनी हिस्से का दावा कर सकते हैं। कानून के मुताबिक उस संपत्ति में आपका हिस्सा प्रबल हैं।

बता दें की पैतृक संपत्ति में व्यक्ति को जन्म से ही हिस्सा का अधिकार दिया गया हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन से पहले, परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही प्रतिपक्षी थे, लेकिन बाद में बेटियों को भी एक हिस्सा पाने का हकदार बना दिया गया।

कैसे करें हिस्से का दावा: पैतृक संपत्ति में हिस्से का दावा करने के लिए आपको उस छेत्र के सिविल कोर्ट में एक अपील दायर करनी होगी। उसमे आपको अपनी पैतृक संपत्ति से जुड़ा पूरी डिटेल्स देनी होगी। इसके बाद सिविल कोर्ट इसकी जांच करेगा। जांच सही पाए जानें पर पैतृक संपत्ति के सारे हिस्सेदार को बुलाकर उसे अलग-अलग कर दिया जायेगा। इसके बाद आप उस पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकेंगे।

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