लुधियाना : पंजाब में मोबाइल से डाउनलोड करें लर्निंग लाइसेंस

लुधियाना : पंजाब में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले लोगों को लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता हैं। इस लर्निंग लाइसेंस की वैधता छह महीने की होती हैं। यानि की लर्निंग लाइसेंस बनने के छह महीने के अंदर आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। 

बता दें की अगर आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया हैं और आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया हैं तो आप इसे वेबसाइट पोर्टल की सहायता से ऑनलाइन के द्वारा डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

पंजाब में मोबाइल से डाउनलोड करें लर्निंग लाइसेंस?

1 .सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम को ओपन करें।

2 .अब परिवहन विभाग की ऑफिसियल साइट parivahan.gov.in को सर्च करें।

3 .होम पेज पर आपको मेनू में ONLINE SERVICES का विकल्प दिखाई देगा, उसपर क्लिक करें।

4 .अब आपके सामने SELECT STATE का ऑप्शन आएगा जिसमे आपको अपना राज्य पंजाब को सलेक्ट करना हैं।

5 .इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमे आपको पेज के सबसे ऊपर LEARNER LICENCE वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।

6 .LEARNER LICENCE के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने PRINT LEARNER LICENCE का विकल्प आएगा, उसपर क्लिक करें।

7 .अब आपके सामने नया पेज खुलेगा उसमे आपको APPLICATION NUMBER और DATE OF BIRTH डालनी है और SUBMIT बटन पर क्लिक करना है।

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