रेलवे के नए नियमों के बारे में जान लें, बरना हो सकती है जेल

न्यूज डेस्क: रेल से यात्रा करने वाले लोगों के लिए रेलवे ने नया नियम बनाया गया हैं। ये नियम कोरोना वायरस से उत्पन महामारी को देखते हुए लागू किया गया हैं। इसकी जानकारी खुद रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बुधवार को दी हैं। इसके बारे में सभी लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए, बरना आपको यात्रा के दौरान जेल भी जाना पड़ सकता हैं।

रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनता हैं या सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करता हैं तो उसपर कारवाई हो सकती हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान इन बातों का सदैव ख्याल रखना होगा।

इतना ही नहीं कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद या जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी कोई यात्रा करता है तो उसपर भी क़ानूनी कारवाई की जाएगी।

रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जानकारी देते हुए कहा है की सार्वजनिक स्थल पर थूकना भी गैरकानूनी है। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को रेल अधिनियम की धारा 145,153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है। इसलिए यात्रीगण इन नियमों का पालन करें।

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