न्यूज डेस्क: बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला हैं। चुनाव कार्य के लिए प्राइवेट गाड़ियों को जब्त किया जा रहा हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही हैं की पटना हाईकोर्ट ने चुनाव कार्य के लिए प्राइवेट गाड़ियों की जब्ती पर रोक लगा दिया हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है की गाड़ी प्राइवेट है कि कमर्शियल यह जानकारी प्राप्त करना अधिकारी का काम है न कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर को बताना है। पुलिस प्रशासन प्राइवेट गाड़ियों को जबरदस्ती जब्त नहीं कर सकती हैं। ये उनका अधिकार नहीं हैं।
आपको बता दें की कोर्ट ने डीएम को अदालती आदेश को नजरअंदाज कर प्राइवेट गाड़ी को जब्त किये जाने पर अपने पॉकेट से पांच हजार रुपए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डीएम की ओर से दी गई जानकारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रत्येक गाड़ी का पूरा विवरण जिला परिवहन विभाग में रहता है। यह काम अधिकारी का है की वो पता करें की गाड़ी प्राइवेट है कि कामर्शियल।
हाईकोर्ट ने पूर्व में ही आदेश जारी कर कहा है कि चुनाव कार्य के लिए प्राइवेट गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता हैं तो उसपर जुर्माना लगाया जायेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों को राहत महसूस हो रही हैं।
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