किसे मिलेगी सब्सिडी।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को इस्ला लाभ मिलेगा। आपको बता दें की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 4 पहिया या 3 पहिया नया वाहन खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी।
कैसे करें आवेदन।
अगर आप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बिहार सरकार के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स प्राप्त करें। इसके बाद आप आवेदन करें।
ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट लिंक : http://164.100.37.26/MMGPY/NewRegistrationUser.aspx
आवेदन के लिए दस्तावेज :
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बिहार का मूल्य निवासी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए।
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