नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव, सरकार का बड़ा फैसला

न्यूज डेस्क: बिहार में नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव किया गया हैं। इसके लिए विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना भी प्रकाशित की हैं। इसके बारे में सभी नियोजित शिक्षकों को पूरी जानकारी होनी चाहिए।

सरकारी आदेश के मुताबिक बिहार सरकार ने शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तामीली मरकज) के सेवाशर्त नियमावली में बदलाव किया है। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली छुटियों में भी बदलाव किया गया हैं।

आदेश के मुताबिक कार्यरत शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तामीली मरकज) की कार्यावधि सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक की होगी। साथ ही साथ एक सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 1 साल में 16 दिन छुट्टी दी जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार  नियोजित शिक्षकों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश को लेकर भी राहत दी गई हैं। आपको बता दें की 1 साल में 16 दिन अर्जित अवकाश देय होगा और 60 दिन अधिकतम अवकाश संचित किया जा सकता है। आपकाजारी सूचना को आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर देख सकते हैं।

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