बिहार जमीन सर्वे का पूरा नियम-कानून जारी, सभी को पढ़ना ज़रूरी

न्यूज डेस्क: बिहार सरकार के आदेश के बाद राज्य के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा हैं। इसके लिए नियम कानून जारी कर दिया गया हैं। अगर आपने इस सर्वे को लेकर नियम कानून को नहीं पढ़ें हैं तो आप यहां पढ़ सकते हैं। इस नियम कानून के बारे में सभी लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़ें।

पढ़ें नियम कानून : https://drive.google.com/file/d/1jxy55BNNOSbINoHE8ZCiDY33ZJgVTlIG/view

बता दें की बिहार में 1950 के बाद पहली बार जमीन का सर्वे किया जा रहा हैं। वर्तमान समय में यह सर्वे का काम बिहार के 20 जिले लखीसराय, सुपौल, अररिया, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, शिवहर, सहरसा, सीतामढ़ी, चंपारण, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, बेगूसराय और मधेपुरा में किया जा रहा हैं।

जमीन सर्वे के फायदे।

1 .बिहार में जमीन सर्वे होने से सभी जमीन का नया खतियान बन जायेगा। यह खतियान जीवित रैयत के नाम से बनेगा।

2 .जमीन सर्वे के बाद जमीन का नया नक्शा भी तैयार किया जायेगा।

3 .बता दें की जमीन सर्वे होने के बाद जब भी किसी जमीन की खरीद बिक्री होगी तो खतियान भी अपडेट होता रहेगा।

.जमीन सर्वे होने से बिहार में जमीन को लेकर लड़ाई-झगड़े खत्म होंगे। साथ ही साथ लोगों के साथ होने वाला धोखाधड़ी भी खत्म हो जायेगा।

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