बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर, सभी को जानना ज़रूरी।
1 .आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों का नामांकन शुल्क वापस नहीं होगा।
2 .बता दें की बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों चाहे तो एक पद के लिए एक सेट या अधिकतम दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
3 .पंचायत चुनाव में मुखिया, कचहरी सरपंच और पंचायत समिति के प्रत्याशी को 1000 रुपये। जबकि महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये नामांकन शुल्क जमा करने होंगे।
4 .ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये हैं। वहीं महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 125 रुपये हैं।
5 .जिला पर्षद सदस्य पद के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 2000 रुपये। जबकि महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 1000 रुपये हैं।
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