खबर के मुताबिक पहले मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए समय सीमा 8 अप्रैल था। लेकिन इसकी अवधि में विस्तार किया गया हैं। अब आप बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर 23 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करें।
बता दें की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती हैं। ये सब्सिडी 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नयी सवारी वाहनों पर दिया जाता हैं। आप इसका लाभ उठा कर वाहन खरीद सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब तक कुल 35 हजार से अधिक लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। आप वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जा कर ऑनलाइन आवेदन करें।

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