बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

न्यूज डेस्क: बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा हैं। इस संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाईन जारी किया हैं। इस गाइडलाईन का पालन राज्य में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद?

1 .नई गाइडलाईन के मुताबिक बिहार में 15 मई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

2 .बिहार के सभी दुकानें शाम छह बजे बंद हो जाएंगी। जबकि सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय सभी शाम पांच बजे बंद होंगे। 

3 .बिहार सरकार के नई गाइडलाईन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी कार्यक्रम नहीं होंगे।

4 .नई गाइडलाईन के अनुसार बिहार में सिनेमा हॉल, जिम, पार्क सभी बंद होंगे। 

5 .बिहार में सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

6 .कोरोना गाइडलाईन के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए 25 लोगों की इजाजत मिलेगी।

7 .शादी-विवाह के लिए 100 लोगों की अनुमति दी गई हैं। इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं।

8 .परिवहन में बैंकिंग में  डाक सेवा में और  फायर विभाग में काम करने वाले कर्मी को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया हैं।

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