हाईकोर्ट ने कहा है की बिहार में मुखिया और उपमुखिया को पद से हटाने के लिए पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी होगी। इसको लेकर हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। साथ ही कहा है की मुखिया को बगैर अनुशंसा के हटाना गैर कानूनी होगा।
बता दें की बिहार में पद के दुरुपयोग के आरोप में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने मुखिया को पद से हटाने का आदेश दिया था। लेकिन पद से हटाने के पूर्व लोक प्रहरी से अनुशंसा नहीं की थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अपनी बात कहीं हैं।
हाईकोर्ट के कहा है की पंचायती राज कानून की धारा 18 में संशोधन कर मुखिया व उप मुखिया, प्रमुख को हटाने के पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा लेने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसलिए बिना अनुशंसा के मुखिया और उपमुखिया को पद से नहीं हटाया जा सकता हैं।

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