बिहार में मुखिया को पद से हटाने को लेकर बड़ी खबर

न्यूज डेस्क: बिहार के पंचायतों में कार्य करने वाले पंचायत जनप्रतिनिधि मुखिया को लेकर एक बड़ी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुखिया और उप मुखिया को पद से हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया हैं।

हाईकोर्ट ने कहा है की बिहार में मुखिया और उपमुखिया को पद से हटाने के लिए पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी होगी। इसको लेकर हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी कर दिया हैं। साथ ही कहा है की मुखिया को बगैर अनुशंसा के हटाना गैर कानूनी होगा।

बता दें की बिहार में पद के  दुरुपयोग के आरोप में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने मुखिया को पद से हटाने का आदेश दिया था। लेकिन पद से हटाने के पूर्व लोक प्रहरी से अनुशंसा नहीं की थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने अपनी बात कहीं हैं।

हाईकोर्ट के कहा है की पंचायती राज कानून की धारा 18 में  संशोधन कर मुखिया व उप मुखिया, प्रमुख को हटाने के पूर्व लोक प्रहरी की अनुशंसा लेने का प्रावधान जोड़ा गया है। इसलिए बिना अनुशंसा के मुखिया और उपमुखिया को पद से नहीं हटाया जा सकता हैं।

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