भूमि दाखिल खारिज क्या हैं : बता दें की भूमि दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसमे जमीन का क्रेता (आप) कानूनी रूप से उस जमीन का मालिक बनते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जमीन के दस्तावेजों में प्रॉपर्टी का टाइटल चेंज किया जाता हैं।
दरअसल जब किसी भी जमीन को खरीदा जाता है, तो उस जमीन के पहले विक्रेता के नाम को निरस्त कराके वहां क्रेता के नाम (अपना नाम) को दर्ज कराया जाता है। इसके लिए जमीन की दाखिल खारिज होती हैं। इसलिए जमीन खरीदते समय इसे कराना अनिवार्य होता हैं।
अहमदाबाद में भूमि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करें?
1 .वेबसाइट https://revenuedepartment.gujarat.gov.in/ लॉग इन करें।
2 .ई-धारा के कम्प्यूटरीकरण का चयन करें और ई-धारा फॉर्म पर क्लिक करें।
3 .भूमि दाखिल खारिज के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और आवश्यक दस्तावेज जमा करके विवरण भरें।
4 .आवेदन जमा हो जाने के बाद, ऑपरेटर कंप्यूटर में विवरण दर्ज करता है और पावती रसीद तैयार करता है।
5 .आवेदन को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करने वाले ई धारा डिप्टी मामलातदार द्वारा सत्यापित किया जाएगा और एक म्यूटेशन नंबर और म्यूटेशन नोट जेनरेट होगा।
6 .दाखिल खारिज प्रक्रिया शुरू करने के लिए तलाती द्वारा ई धारा फाइलें एकत्र की जाएंगी और किसी भी आपत्ति के लिए 30 दिनों तक प्रतीक्षा की जाएगी।
7 .आपत्तियों के निस्तारण के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ई धारा अभिलेख कक्ष में दर्ज की जाती है और फिर दाखिल खारिज को पूरा किया जाता हैं।
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