जानें Public Safety Act क्या है, जिसके तहत उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को किया गया है नजरबंद

न्यूज डेस्क: आपको बता दें की Public Safety Act एक सार्वजनिक सुरक्षा कानून हैं। जिसमे किसी भी व्यक्ति को दो साल तक बिना मुकदमे गिरफ्तारी या नजरबंदी की अनुमति देता हैं। जम्मू व कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत 06 फरवरी 2020 को मामला दर्ज कर लिया गया है। ये दोनों नेता जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पिछले छह महीने से नजरबंद थे। 
क्या है सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए)?
1 .आपको बता दें की सरकार सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को दो साल तक नजरबंद कर सकती हैं। यह कानून जम्मू कश्मीर में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने साल 1978 में लागू किया था। 

2 .इस कानून को तत्कालीन सरकार द्वारा लाने का मुख्य उद्देश्य लकड़ी की तस्करी को रोकना बताया गया था।  इस कानून के तहत किसी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को सही तरह से बनाए रखने के मद्देनजर वहां नागरिकों के आने-जाने पर रोक लगा दी जाती हैं। 

3 .यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो। 

4 .आपको बता दें की यह कानून सरकार को 16 वर्ष से ज्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना दो साल की अवधि के लिए बंदी बनाने की अनुमति देता है। 

0 comments:

Post a Comment