बता दें की साल 2019 में मोदी सरकार के द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल संसद में पारित किया गया था। इस बिल में व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने का प्रावधान किया गया था ताकि आतंकियों पर सख्त से सख्त कारवाई की जाये।
मोदी सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत 18 लोगों को आतंकबादी घोषित किया हैं। इसमें यूसुफ मुजम्मिल 26/11 मुंबई हमले के आरोपी, लश्कर-ए-तैयबा का यूसुफ मुजम्मिल, साल 1999 में कंधार आईसी-814 अपहरण का आरोपी यूसुफ अजहर शामिल हैं।
खबर के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाला टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु इस सूची में शामिल हैं। सरकार ने इन लोगों को आतंकी घोषित किया हैं।
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