मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस योजना के द्वारा बिहारवासी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकते हैं।
किसे मिलेगा लाभ।
आपको बता दें की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा पंजीकरण कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन :
1 .मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा।
2 .आप इस http://164.100.37.26/MMGPY/NewRegistrationUser.aspx वेबसाइट लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
3 .यदि आप आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 0612-2233333 पर संपर्क कर सकते हैं।
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