खबर के मुताबिक बिहार के हाईस्कूल और इंटर स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक पूरे सेवाकाल में केवल एक बार अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। ये अवकास उन्हें अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए दिया जायेगा। इसके लिए कई तरह के नियम भी बनाये गए हैं।
बता दें की वैसे शिक्षक जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई हैं या वो कभी निलंबित हो चुके हैं। उन शिक्षकों को अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए हाईस्कूल और इंटर स्कूलों में उन्हें कम से कम तीन साल की सेवा देनी होगी।
जारी दिशा निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को पीजी, पीएचडी एमलिब या स्नातकोत्तर लिए यह अवकाश मिलेगा। वहीं बीएड के अध्ययन के लिए कोई अवकास नहीं मिलेगा। बता दें की शिक्षकों को स्नातकोत्तर या पीएचडी करने के लिए अवकास तभी मिलेगा, जिस स्कूल में वो वहीं विषय पढ़ाते हैं।

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