खबर के मुताबिक बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ बिहार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के साथ साथ महिलाओं वर्ग के लोगों को मिलती हैं। इसका लाभ लेने के लिए आपको बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
बता दें की बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। वहीं 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन के लिए दस्तावेज: अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी उम्र 18 से 40 साल के बिच होनी चाहिए।
वेबसाइट : http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा कर पूरी जानकारी को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप इस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं और इसका लाभ ले उठा सकते हैं।
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