इन 16 दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर दे सकेंगे वोट।
आधार कार्ड,
पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस,
पासपोर्ट,
फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस,
फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
बैंकों व डाकघरों के पासबुक,
शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र,
स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड,
मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड,
आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
सांसदों, विधायकों व पार्षदों द्वारा जारी अधिकार पहचान पत्र।
स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी या विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
बता दें की राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आपके पास इन 16 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज हैं उसे दिखाकर आप बिहार पंचायत चुनाव में वोट डाल सकते हैं और आप अपना उम्मीदवार चुन सकते हैं।
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