बिहार पंचायत चुनाव 2021: आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी

न्यूज डेस्क: बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी कर दिया हैं। इस गाइडलाईन का पालन सभी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना होगा। 

आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन जारी। 

1 .आयोग ने गाइडलाईन जारी करते हुए कहा है की किसी भी पद के प्रत्याशी राजनीतिक दल के नाम या झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। 

2 .आयोग ने कहा है की किसी भी पद के प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे। 

3 .गाइडलाईन के अनुसार अगर कोई कोई भी प्रत्याशी चुनाव सभा में गड़बड़ी करता है तो उसे आपराधिक कार्य की श्रेणी में माना जायेगा।

4 .आयोग ने कहा है की कोई भी प्रत्याशी राजनीतिक दल के नाम और झंडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर कारवाई होगी। 

5 .आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय खोलने की अनुमति दी हैं। लेकिन प्रत्याशी को इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी।

6 .आयोग ने कहा है की प्रत्याशी बिना मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पता के पोस्टर, पंपलेट निकालते हैं तो इसे पंचायत राज अधिनियम के तहत आपराधिक कार्य माना जायेगा। इसलिए सभी प्रत्याशी को इस बात का ख्याल रखना है। 

0 comments:

Post a Comment