खबर के मुताबिक पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस सन्दर्भ में एक आदेश जारी करते हुए कहा है की बिहार के नदियों में बने पुलों के आसपास किसी भी प्रकार की मिट्टी या बालू की खुदाई नहीं की जाएगी।
बता दें की अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस सन्दर्भ में सूचना भेज दी हैं। साथ ही साथ इसे सख्त से पालन करने का भी आदेश दिया हैं। दक्षिण बिहार के सोन, फल्गू, बदुआ, चानन, पंचाने, सकरी, पुनपुन, और गोईठवा नदी पर बने पुलों के पास खुदाई की शिकायत मिली थी।
इसी को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया हैं। अगर कोई व्यक्ति नदियों में बने पुलों के आसपास मिट्टी या बालू की खुदाई करता हैं तो उसपर कानूनी कारवाई की जा सकती हैं। इसको लेकर सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया हैं।
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