बिहार में ये लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, आयोग ने लगाई रोक।
1 .आयोग के अनुसार केंद्र या राज्य प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो तो वो व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
2 .अगर किसी व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष से कम हैं तो वो लोग बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन्हे आयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
3 .केंद्र या राज्य की सेवा से कदाचार में पदमुक्त कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। वैसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
4 .अगर कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा अपराध के लिए छह महीने से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुका हो। वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता हैं।
5 .यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो उसे चुनाव लड़ने से बंचित कर दिया जायेगा। इसलिए सभी को इस बात का ध्यान रखना हैं।
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