दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग-अलग थानों में चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसको को देखते हुए आयोग ने लोगों को गलतफहमी से बचने को कहा है। साथ ही साथ इस सन्दर्भ में आदेश भी जारी किये हैं।
वहीं आयोग ने कहा है की कोई भी व्यक्ति जिसे भारत या बाहर राजनीतिक अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए भी छह महीने या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी वो लोग बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे लोगों को आयोग माना जायेगा।
राज्य चुनाव आयोग ने कहा है की वहीं कोई व्यक्ति जिसका उम्र 21 साल से कम उम्र का है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन यदि उम्र 21 साल या इससे ज्यादा है वो बिहार पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बन सकता हैं और चुनाव लड़ सकता हैं।
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