न्यूज डेस्क: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत बिहार में रहने वाले लोग चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। जिसके कारण आप वाहन आधी कीमत पर खरीद सकेंगे।
मिली जानकारी के मुताबिक पहले पंचायत में सिर्फ पांच लोगों को ही आधी कीमत पर वाहन दिया जाता था। लेकिन नीतीश कैबिनट की हुई बैठक में प्रति पंचायत पांच लाभुकों के निर्धारित सीमा को बढ़ाकर सात लाभुक प्रति पंचायत कर दिया गया है। इसलिए आप इस मौके का लाभ उठाये और ऑनलाइन के द्वारा जल्दी आवेदन करें।
बिहार राज्य का जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह बिहार परिवहन निगम की Official Website पर जाकर Online Apply कर सकते है। आवेदन करने के लिए लाभार्थी की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई हैं।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज मौजूद हैं तो आप वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जा कर आवेदन कर सकते हैं।
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