प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अभिभावकों को मिली राहत

न्यूज डेस्क: कोरोना महामारी के कारण देश के सभी प्राइवेट स्कूल बंद हैं। लेकिन अभिभावकों से फीस की वसूली की जा रही हैं। इसी वसूली पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया हैं। जिससे अभिभावकों को बड़ी रहत महसूस हुई हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अंतिरिम आदेश देते हुए कहा कि स्कूल प्रशासन सिर्फ 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस ले सकते हैं। लेकिन इन्हे ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई जारी रखनी होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने सभी प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया है की जबतक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक वो अभिभावकों से सिर्फ 70 प्रतिशत ही फीस ले सकते हैं।

आपको बता दे की राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया था की वो तीन महीनों तक स्कूल फीस वसूल ना करें। जिसके बाद प्राइवेट संस्थानों ने कोर्ट में अपील की थी। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया हैं। न्यायाधीश एसपी शर्मा की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा की  70फीसदी यह ट्यूशन फीस मार्च 2020 से लागू होगी जो तीन किस्तों में दी जा सकती है।

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