बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए करने होंगे 5 काम, जानें पूरी प्रक्रिया

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना चाहते हैं। लेकिन नए कानून के तहत बिहार में पुश्तैनी जमीन को बेचना आसान नहीं हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से ताकि सभी लोगों को इसके बारे में सही जानकारी मिल सके।

बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए करने होंगे 5 काम, जानें पूरी प्रक्रिया

1 .नए नियम के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए पारिवारिक बंटवारा होना जरुरी हैं। तभी आप जमीन को बेच सकते हैं।

2 .पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए बिहार में जमीन की दाखिल-खारिज करानी पड़ेगी। इसे अब अनिवार्य कर दिया गया हैं।

3 .पुश्तैनी जमीन बेचने के दौरान जमीन निबंधन के दस्तावेज में अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा देना होगा।

4 .भाई अगर पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं तो पहले बहनों का हिस्सा सुरक्षित रखना पड़ेगा।

5 .नए प्रावधान में दाखिल-खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरूरी है। दोनों खाता, खेसरा नहीं रहने पर निबंधन नहीं किया जायेगा।

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