नई गाइडलाईन के मुताबिक राजस्थान सरकार ने आदेश दिया हैं की राज्य में अभी स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, एन्टरटेनमेन्ट पार्क आदि पूर्व के आदेश के अनुरूप 30 नवम्बर तक बंद रहेंगे। स्थिति सामान्य होने के बाद इसे खोलने का विचार किया जायेगा।
खबर के अनुसार अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की सीमा पूर्ववत लागू रहेगी। वहीं शादी विवाह के समारोह में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति मिलेगी। बता दें की इस कार्यक्रमों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेसिंग रखने आदि की पालन जरूरी होगी। सभी लोगों को इन बातों का ख्याल रखना होगा।
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