खबर के मुताबिक योगी सरकार ने बुधवार को इसको लेकर विधानसभा में एक विधेयक पेस किया। इस विधेयक के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को समूख ख के पदों पर भर्ती में पांच फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
योगी सरकार के इस फैसले से भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी करने में आसानी होगी और उन्हें आसानी से नौकरी मिल जायेगा। बता दें की सेना में नौकरी करने वाले लोग बहुत कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इन लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए योगी सरकार ने ये आरक्षण नियम लागू किया हैं। इस नियम से भूतपूर्व सैनिकों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हैं तथा ये लोग योगी सरकार के इस फैसले से खुश दिखाई दे रहे हैं।
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