खबर के मुताबिक श्रम संसाधन विभाग ने कहा है की बिहार के निजी संस्थानों, दुकानों, कोचिंग संस्थानों में काम करने वाले कर्मियों को इएसआइसी से जोड़ना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया हैं।
विभाग ने अधिकारियों से कहा है की 1 मई से इसे सख्ती से लागू कराये। बता दें की 1 मई से 10 से अधिक कर्मचारी रखने वाले दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट, निजी संस्थानों आदि के मालिकों को अपने कर्मचारियों को इएसआइसी का लाभ देना होगा।
इएसआइसी के क्या हैं फायदे: बता दें की इएसआइसी तहत कर्मियों को बीमा की सुविधा मिलती हैं। अगर किसी कर्मी की दुर्घटना में मौत हो तो परिजनों को आर्थिक सहायता दिया जाता हैं। चोट लगने, बीमार होने पर सरकारी खर्चें पर इलाज भी किया जाता हैं।
बता दें की श्रम संसाधन विभाग ने कहा है की अगर कई निजी संस्थान, दुकान, कोचिंग या अन्य संस्थान अपने कर्मियों को इएसआइसी से नहीं जोड़ता हैं तो कर्मी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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