खबर के मुताबिक राज चुनाव आयोग ने पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर मतगणना हस्तपुस्तिका जारी की हैं। 101 पन्ने के गाइलाइन्स में चुनाव आयोग ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिसका पालन इस पंचायत चुनाव में किया जायेगा।
आयोग ने साफ शब्दों में कहा है की कोई भी सरकारी सेवक किसी भी उम्मीदवार का काउंटिंग एजेंट नहीं हो सकता है। अगर सरकारी सेवक काउंटिंग एजेंट बनता हैं तो उसे अधिकतम तीन साल की सजा हो सकती हैं और उसपर जुर्माना भी लग सकता हैं।
बता दें की मतगणना एजेंट की नियुक्ति काउंटिंग के तीन दिन पहले संध्या पांच बजे तक निर्वाची पदाधिकारी को भेज देनी है। अभी उम्मीदवारों को इस बात का ख्याल रखना होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले माह में बहुत जल्द पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जायेगा।

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