बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस सहित इन दस्तावेजों की वैधता बढ़ी

न्यूज डेस्क: बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया हैं। यह फैसला कोरोना महामारी के ध्यान में रखते हुए लिया गया हैं।

खबर के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

बता दें की जिन लोगों का ये दस्तावेज एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी। उनके दस्तावेज की वैधता 30 जून 2021 तक वैध मानी जाएगी। इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस आदेश के बाद जिन लोगों के फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण की वैधता समाप्त हो गयी हैं। उनपर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। उनके इन दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माना जायेगा। 

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